State Adoption Resource Agency

State Adoption Resource Agency.

District Child Protection Unit.

बच्चा गोद लेना एक कानूनी प्रक्रिया है किसी भी व्यक्ति, दंपत्ति, सौतेले माता - पिता व रिश्तेदारों को बच्चा गोद लेने के लिए भारत सरकार के कैरिंग्स पोर्टल - carings.wcd.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

इन संस्थानों से बच्चा गोद लेना गैर कानूनी है:-

नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, अस्पताल, अवैध संस्थान, दलालों या बिचौलियों के द्वारा गैर कानूनी तौर पर बच्चा गोद लेने या खरीदने पर 3-5 साल तक की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है।

सूचना एवं जानकारी के लिये सम्पर्क करें:-

24x7 CHILD HELPLINE:

1098, 0172-2643654

State Adoption Resource Agency

under the aegis of Department of Social Welfare, Women & Child Development, Chandigarh Administration